गोंदलपुरा की जनता कंपनी के खिलाफ, जबरदस्ती ना करें अडानी लिमिटेड-अंबा प्रसाद
झारखण्ड ब्यूरो/ उमेश सिन्हा
बड़कागांव:- बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपूरा पंचायत में अडानी लिमिटेड द्वारा जबरदस्ती कार्य करने एवं ग्रामीणों द्वारा भारी विरोध का मामला विधानसभा में उठा| विगत दिनों बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत के दौरे के दौरान विधायक ने यह घोषणा की थी कि ग्रामीणों की मांग पर कंपनी के विरोध में विधानसभा में मामला उठाया जाएगा| इसी कड़ी में अंबा प्रसाद ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि हजारीबाग जिला सहित पूरे झारखंड में कोल कंपनियां खनन का कार्य कर रहीं हैं तथा CB Act एवं LA Act 1894 के तहत मुआवजा इत्यादि दे रहीं हैं परंतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत मे अडानी कंपनी के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की भूमि को जबरदस्ती अधिग्रहित करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि उक्त क्षेत्र के ग्रामीण वर्ष 2004 से ही खनन कार्य का विरोध करते आ रहे हैं। ज्ञात हो कि उक्त क्षेत्र की जमीन बहूफसली भूमि है एवं निवास करने वाले लोग पूर्णता खेती पर ही निर्भर हैं। गैरमजरूआ खास भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं करने को लेकर कंपनी की नीति का भी ग्रामीण भारी विरोध कर रहे हैं| इसलिए बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत गोंदलपूरा पंचायत में अडानी कंपनी द्वारा बगैर स्थानीय ग्रामीणों की सहमति के भूमि अधिग्रहण और खनन कार्य बंद किया जाए|
विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा रखे गए मामले पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया कि अडानी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत ग्राम गोंदलपूरा का भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधीयाचना प्राप्त है, प्राप्त अधीयाचना के आलोक में भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के आलोक में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है जिसके तहत ग्राम गोंदलपूरा के ग्रामीणों के बीच सहमति हेतु जन सुनवाई की तिथि निर्धारण की गई है स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण जन सुनवाई नहीं हो सकी है एवं वर्तमान में इस क्षेत्र में कंपनी द्वारा अभी तक अधिग्रहण एवं खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है जिस पर विधायक ने कहा है कि किसी भी सूरत में ग्राम सभा और ग्रामीणों की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाय। कम्पनी ग्रामीण जनता पर ज़ोर जबरदस्ती ना करे।
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