पोड़ैयाहाट के सकरी फुलवार, तरखुट्टा, अकासी, चतरा, ठाकुरनहान पंचायत के हितधारकों को बाल विवाह एवं बाल संरक्षण मुद्दों पर किया गया क्षमतावर्धन
आज दिनांक 19.03.2021 को जिला बाल संरक्षण इकाई, गोड्डा एवं वर्ल्ड विज़न के द्वारा पोड़ैयाहाट प्रखंड में कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में सकरी फुलवार, तरखुट्टा, अकासी, चतरा, ठाकुरनहान एवं अन्य पंचायत के चिल्ड्रन क्लब, स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, क्लस्टर कॉर्डिनेटर्स, फील्ड वर्कर्स एवं वालंटियर्स को बाल संरक्षण विषयों की जानकारी देते हुए क्षमता वर्धन एवं जागरूक किया गया ।
जिला बाल संरक्षण इकाई गोड्डा द्वारा सभी प्रतिभागियों को मास्क वितरित करते हुए महामारी के रोकथाम के लिए जागरूक किया गया।
संरक्षण पदाधिकारी विकास चंद्र ने लोगों को जागरूक करते हुए, बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न विषय यथा- बाल विवाह, बाल श्रम, बाल दुर्व्यवहार, बाल तस्करी, बाल अधिकार, गुड टच, बैड टच, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, पोक्सो अधिनियम, चाइल्ड लाइन 1098, स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर, दत्तक ग्रहण, पालना, कोविड-19 आदि की जानकारी दी।*
*सुजीत चंद्र नायक ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, जिसमे दोषी को एक लाख का जुर्माना और दो वर्ष का कारावास का प्रावधान है। कानून की नजर में बाल विवाह की वैधता नहीं है, वह शून्य है। विवाह के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
*चिल्ड्रन क्लब की संगीता ने कहा कि इस कार्यशाला में भाग लेकर वे लाभान्वित हुई हैं, उन्हें बच्चों से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी मिली, जिसे वे अपने क्षेत्र के ग्रामीणों एवं विद्यालयों के बच्चों को जागरूक करेंगी और उन तक सन्देश पहुचायेंगी।
*इस कार्यशाला में जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण पदाधिकारी विकास चंद्र, शिक्षक सोनोत टुडू, सहिया महारानी सोरेन, सहायिका अनीता सोरेन, वर्ल्ड विज़न के सुजीत चंद्र नायक, महेश कुमार, राजकुमार सिंह, बोनिफेस टुडू, दीपक साह, भोला सोरेन, संदीप मुर्मू, राजेश सिंह एवं अन्य; स्वयं सहायता समूह के यशोदा देवी, मो. बबिता, होपोनती टुडू, फुदनी देवी, कंचन, ललिता एवं अन्य; चिल्ड्रन क्लब की संगीता, सुनीता, गुड़िया एवं अन्य ने भाग लिया।
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