ऑन द स्पॉट 22 आवेदन कर्ताओं को उपलब्ध कराया गया फूड लाइसेंस
झारखण्ड ब्यूरो/उमेश सिन्हा
रामगढ़: रामगढ़ जिला अंतर्गत सभी खाद्य कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है तथा 6 माह तक के कारावास एवं 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इसी क्रम में अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देश पर सभी खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन हेतु मंगलवार को ईट राइट रामगढ़ अभियान के तहत अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ परिसर में फूड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान कुल 40 लोगों द्वारा आवेदन दिया गया जिनमे 22 आवेदनों को ऑन द स्पॉट निष्पादित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ श्वेता अमृता लकड़ा द्वारा आवेदन कर्ताओं को फूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।
इस दौरान अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने कहा कि सभी खाद्य कारोबारी अपने प्रतिष्ठानों का फूड लाइसेंस/ फूड रजिस्ट्रेशन लेना सुनिश्चित करें अथवा खाद्य प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ श्वेता अमृता लाकड़ा ने कहा कि प्राय: ऐसी शिकायतें मिल रही है कि कुछ लोगों द्वारा खाद्य व्यापारियों से फूड लाइसेंस/ फूड रजिस्ट्रेशन के नाम पर मनमाना पैसा वसूला जा रहा है ऐसी किसी भी प्रकार के शिकायत होने पर संबंधित व्यक्ति खाद्य सुरक्षा शाखा, अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ में संपर्क कर सकते हैं।
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