
सार्वजनिक कार्यक्रमों में आर्म्स एक्ट के तहत बंधपत्र अनिवार्य!
राज्य ब्यूरो मध्यप्रदेश /संतोष बिसेन
जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा स्थित विवाह घरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले शादी समारोह एवं सामाजिक कार्यक्रमों में हर्ष फायर करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। जिसके तहत सामाजिक उत्सव की अनुमति प्रदान करते हुए आर्म्स की धारा 35, 36 एवं 37 के अनुसार परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों को बंधपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में शस्त्र प्रदर्शन एवं फायर प्रतिबंधित किया गया है।
किसी लाइसेंसी व्यक्ति को हर्ष फायर करते हुए पाये जाने पर उसकी अनुज्ञप्ति निरस्त की जाएगी तथा विवाह घर संचालकों एवं सार्वजनिक परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही जाएगी। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विवाह और उत्सवों की अनुमति प्रदान करते वक्त अधिभोगी व्यक्तियों, विवाह संचालकों से बंधपत्र प्राप्त करने के बाद अनुमति दे।
परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को निर्देशित किया गया कि नगरीय क्षेत्र के शादी घरों के संचालकों को सीसीटीवी कैमरे तथा सूचना बोर्ड लगवाने की कार्यवाही कराएं।
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