राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अलावे जिला से अन्य किसी भी प्रकार का आदेश जारी नही हुई। कोविड से सतर्क रहना है सर्वोपरि।
बोकारो ब्यूरो रिपोर्ट /
उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने जानकारी दिया कि कोरोना-19 के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को जिला प्रशासन द्वारा जिले में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सभी थाना प्रभारियों एवं सभी ओपी प्रभारियों को गंभीरता से काम करने को निदेशित किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सभी को करना अनिर्वाय है।
इस संबंध में जिला से अलग से कोई आदेश जारी नही हुए हैं। राज्य सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। सभी आमजन के सतर्क हो जाने एवं जागरूक नीति अपनाने से कोरोना पर विजय पाना कठिन नही होगा।
उपायुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले के सभी दुकान/व्यवसायिक संस्थान/रेस्तरां/क्लब रात्रि 08ः00 बजे के बाद खुली नहीं रहेंगी, परन्तु रेस्तरा होम डिलेवरी तथा टेक होम सेवा दे सकेगें। साथ ही अन्य दिनों की तरह रविवार को भी जिले के सभी दुकान/व्यवसायिक संस्थान/रेस्तरां/क्लब रात्रि 08:00 बजे तक ही खुले रहेंगे। राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।
कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किए जाने पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 50 से 60 के प्रावधानों के अनुसार तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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