होली के अवसर पर मिठाइयों/ खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट पर पैनी नजर रखी जाएगी- उपायुक्त
उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा की अद्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई।बैठक में गुमला जिलावासियों को स्वच्छ, स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सख्ती से समस्त गुमला जिले में लागू करने हेतु परामर्शी समिति में विचार-विमर्श किया गया। इसपर उपायुक्त ने समिति के सदस्यों को अपने स्तर से जिले के खाद्य बिक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए उन्हें लाईसेंस लेकर ही खाद्य कारोबार करने हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने बताया कि तंबाकू युक्त निकोटिन पान मसालों के कुल 11 पान मसाले पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। इन प्रतिबंधित तंबाकू जनित पदार्थों की बिक्री करते हुए पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान एवं खाद्य कारोबारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उपायुक्त ने होली के अवसर पर मिठाइयों/ खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने मिलावट को रोकने हेतु विशेष टीम का गठन कर छापामारी अभियान चलाते हुए प्रतिष्ठानों से मिठाई/ खाद्य पदार्थों का सैम्पल संग्रहण करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मिठाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों का उपयोग भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) द्वारा निर्धारित मानकों के तहत ही करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पौष्टिक, शुद्ध एवं स्वच्छ भोजन मुहैया कराने हेतु उन्हें मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता का नियमित रूप से जाँच सुनिश्चित करने का निर्देश खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को दिया। इसके साथ ही उन्होंने पीडीएस जन वितरण प्रणाली के तहत लोगों को मिलने वाले राशन (गेंहू, चावल, चीनी) इत्यादि का ससमय औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता की जाँच करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया।बैठक में उपायुक्त ने जिले में बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के बाजारों में बिक्री होने वाले चिकेन, अंडा, मांस, मछली इत्यादि के कारोबारकर्ता पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को दिया।
बैठक में उपायुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-63 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों (यथा किराना एवं राशन दुकान, खुदरा बिक्रेता, थोक बिक्रेता, उत्पादक, वितरक, पूर्तिकार, प्रसंस्करण कर्ता, भण्डारक, पैकेजिंग, परिवाहक, माँस, मछली एवं चिकेन बिक्रीकर्त्ता, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, दवाखाना, मिठाई बिक्रेता, फल एवं सब्जी दुकान, राईस मिल, आटा मिल, आयत मिल, पानी पैकेजिंग, चाय एवं समोसा दुकान, फुचका-चाट-छोला दुकान इत्यादि) को बिना वैध भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) लाइसेंस/ पंजीकरण के कारोबार करना दंडनीय अपराध है, और ऐसे व्यक्ति को 06 महीने का कारावास अथवा 05 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। इस नियम के तहत उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस/ पंजीकरण लेने हेतु जागरूक करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकरी से अबतक निर्गत किए गए लाइसेंस की जानकारी प्रपात की। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में कुल 63 खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस निर्गत किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 03 मार्च से पंजीकरण शिविरों का आयोजन कर खाद्य सामग्री बिक्रेताओं एवं कारोबारियों को लाइसेंस निर्गत करने के साथ ही उनका पंजीकरण भी कराया जाएगा। इसपर उपायुक्त ने कारोबारियों को लाइसेंस हेतु आवश्यक कागजातों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
बैठक में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने ईट राईट इंडिया अभियांन के तहत ईट राईट कैम्पस की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईट राईट कैम्पस के तहत FSSAI ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थल और अस्पतालों में सुरक्षित, स्वस्थ और स्थायी भोजन को बढ़ावा देने के लिए Right ईट राइट कैंपस ’पुरस्कार शुरू किया है । जिसके तहत जिले के विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों ‘ईट राइट कैंपस’ के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। सपर उपायुक्त ने जिले के नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों एवं एकलव्य विद्यालय का भ्रमण कर इन शिक्षण संस्थानों ‘ईट राइट कैंपस’ के रूप में प्रमाणित करने का निर्देश खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को दिया।
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