दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर लगाई रोक
रांची। दलबदल मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा न्यायाधिकरण में चल रही सुनवाई पर तत्काल रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश डॉ। रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 जनवरी तक के लिए टालते हुए विधानसभा न्यायाधिकरण में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने इसके अलावा राज्य सरकार और विधानसभा से मामले में जवाब दाखिल करने को भी कहा है।
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान को चुनौती देते हुए विधानसभा के 2006 के निहर्ता नियमावली का हवाला दिया था। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा न्यायाधिकरण में स्वतः संज्ञान लेते हुए कांड दर्ज कर नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी थी।
बाबूलाल मरांडी की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रख रहे अधिवक्ता आरएन सहाय ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 13 जनवरी तक विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई नहीं होगी। इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में कई घंटों तक सुनवाई हुई थी। इस दौरान राज्य सरकार और विधानसभा की ओर से मामले में पक्ष रखा गया था।
नेता प्रतिपक्ष मामले में भी हुई सुनवाई
इधर, इसी मामले में भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अभी अदालत में सुनवाई जारी है। बीजेपी द्वारा दाखिल याचिका में बाबूलाल मरांडी को अपने दल का नेता चुन जाने की सूचना स्पीकर को कई बार देने का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं देने की बात कही गई है।
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