
आय से अधिक संपति मामले में सीबीआइ कोर्ट में पेश किये गये पूर्व मंत्री हरिनारायण राय
रांची। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को गुरुवार को सीबीआई के आदालत में पेश किया गया। रांची स्थित सीबीआइ के स्पेशल जज की अदालत में पेशी के बाद पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी को जेल भेज दिया गया।
हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को सीबीआइ ने बुधवार को दुमका से गिरफ्तार किया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में श्री राय को सीबीआइ की विशेष अदालत ने 5 वर्ष कैद की सजा सुनायी थी। श्री राय ने सीबीआइ की विशेष अदालत के फैसले को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड हाइकोर्ट ने 4 नवंबर, 2020 को उनकी अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
हरिनारायण राय हाइकोर्ट में अपनी अपील पर सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा हुए थे। अदालत ने अपील पर सुनवाई के दौरान हरिनारायण राय को कोई राहत नहीं दी थी और उनके खिलाफ सीबीआइ की विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। सीबीआइ ने हरिनारायण राय की पत्नी को भी बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआइ की विशेष अदालत ने 1.46 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय को दिसंबर, 2016 में 5-5 साल की सजा सुनायी थी।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें
Please Share This News By Pressing Whatsapp Button