रामगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर
झारखण्ड ब्यूरो उमेश सिन्हा
रामगढ़। झारखंड राज्य विधिक परिषद रांची द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में अत्यधिक वृद्धि करने, अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करने, अधिवक्ताओं के हित के लिए प्रोविडेंट फंड लागू नहीं करने एवं अधिवक्ताओं के बीच से लोक अभियोजक एव अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं करने के खिलाफ झारखंड राज्य के सभी अधिवक्ताओं को 6 जनवरी 2023 से अगले आदेश तक सभी न्यायालय के न्यायिक कार्यों से अलग रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ की एक अति आवश्यक बैठक आहूत की गई।जिसमें झारखंड राज्य विधिक परिषद के द्वारा पारित निर्णय के अनुसार कल से जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ के सभी अधिवक्ता जिले के सभी न्यायालय के न्यायिक कार्यों से अपने आपको अलग रखेंगे।
आज की बैठक में संघ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल महासचिव सीताराम कार्यकारिणी सदस्य सुबोध पांडे राजेंद्र महतो योगेश कुमार पांडेय अधिवक्ता लिलकेश्वर साहू ,शिवचरण दांगी शिवनाथ शर्मा अमरनाथ ठाकुर संदीप कुमार नितेश कुमार एवं अन्य उपस्थित थे।
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