
आगामी रामनवमी पर्व को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न
झारखण्ड ब्यूरो/उमेश सिन्हा
रामगढ़: आगामी रामनवमी पर्व को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में रमजान का पर्व भी मनाया जा रहा है। इसलिए रामनवमी के दौरान यह बहुत जरूरी है कि सांप्रदायिक सौहार्द के साथ पर्व मनाया जाए। शांति समिति के सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार द्वारा पर्व के आयोजन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के प्रति जागरूक करें वही जुलूस का आयोजन निर्धारित मार्ग से ही किया जाए एवं सभी पूजा समिति के लोग इसका पालन सुनिश्चित कराएं। उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी भी क्षेत्र से दिशानिर्देशों की अवमानना करते हुए जुलूस का आयोजन करने से संबंधित मामला सामने आता है तो संबंधित पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने सभी को रामनवमी पर्व के दौरान जुलूस के आयोजन हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि धार्मिक जुलूस में व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी है। यदि एक स्थान पर अनेक जुलूस एकत्रित होते हैं या जुलूस के स्वागत की व्यवस्था की जाती है तो मंडली में 1000 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं है। धार्मिक जुलूस की अनुमति रात्रि 10:00 बजे के बाद नहीं है। जुलूस के द्वारा पहले से रिकॉर्ड किए गए संगीत या डीजे बजाने की अनुमति नहीं है। धार्मिक जुलूस के सभी सदस्यों को नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज करना एवं अपने चेहरे को मांस के इस्तेमाल से ढक कर रखना अनिवार्य है।
पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति के सभी सदस्यों से कहा कि जो भी पूजा समितियां, अखाड़ा जुलूस निकाल रहे हैं वे यह सुनिश्चित करें कि उनका रूट वेरिफिकेशन हो गया हो। बिना रूट वेरिफिकेशन के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाए वहीं उन्होंने समय का पालन करते हुए किसी भी हाल में रात 10:00 बजे तक जुलूस खत्म कर लेने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को उनके क्षेत्र में वैसे व्यक्ति जो कि पर्व के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकते हैं उनके खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति के सभी सदस्यों से उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा अफवाह फैलाने से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्वरित जिला प्रशासन को देने की अपील करते हुए सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया वहीं उन्होंने पर्व के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखने एवं किसी भी प्रकार की अफवाह पर तुरंत संज्ञान लेने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने विद्युत कार्यपालक अभियंता एवं अग्निशमन अधिकारियों को पर्व के दौरान अलर्ट मोड पर रहने एवं किसी प्रकार की सूचना आने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सहायक आयुक्त उत्पाद को अवैध शराब के विरुद्ध जांच अभियान चलाते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित
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