विधायक अंबा प्रसाद की मेहनत लाई रंग, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में की घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 होगा लागू

झारखण्ड ब्यूरो/उमेश सिन्हा

बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद द्वारा लगातार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अंततः सदन में मुहर लगा दी है, इसका मतलब यह होगा कि अब से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि CB Act से नहीं बल्कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहित की जाएगी और उसका लाभ रैयतो को प्राप्त होगा|

विगत दिनों बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान मामले को उठाते हुए कहा कि खनन कंपनियों द्वारा झारखंड राज्य में अधिग्रहण में कानून और नियमों को ताक पर रख कर मनमानी की जा रही है।विधायक अंबा प्रसाद के प्रश्न वर्ष 2013 के उपरांत खनन शुरू करने वाली कंपनियों द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू कराने के मामले पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मामला कोयला खनन से संबंधित है और वर्तमान में CBA Act, LA Act 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाता है और यथाशीघ्र इस मामले पर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा और दिन बुधवार को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सदन में यह घोषणा किया कि विधायक अंबा प्रसाद जिनका क्षेत्र में कोलियरी की मात्रा बहुत अधिक है और लगातार मुआवजा से संबंधित समस्याएं होती रहती है इसलिए अब अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में यूपीए सरकार द्वारा बनाई गई भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू की जाएगी|

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button



जवाब जरूर दे 

सरकार के नये यातायात नियमों से आप क्या है ? जवाब जरूर दे ,

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Website Design By Bootalpha.com +91 82529 92275
.