एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ।राष्ट्रीय मानवाधिकार एवम अपराध नियंत्रण ब्यूरो पदाधिकारियों की हुई उपस्थिति दर्ज।

राज्य ब्यूरो रिपोर्ट

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से शनिवार को निराकृत किये गये.

उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये गये.

आयोजित “नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सुलह द्वारा विवादों के समाधान हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशगण की कुल 07 खण्डपीठ एवं परिवार न्यायालय की 01 खण्डपीठ स्थायी लोक अदालत की 01 खण्डपीठ श्रम न्यायालय की 01 खण्डपीठ सहित कुल 10 खण्डपीठों तथा बस्तर जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों के कुल 14 खण्डपीठों का गठन किया गया है. उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु गठित समस्त 24 खण्डपीठों में प्रकरणों के निराकरण हेतु सुलहकर्ता सदस्यों के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी की गई.

इसी क्रम में तोकापाल तहसील न्यायालय में पीठासीन अधिकारी व तहसीलदार जॉली जेम्स व राष्ट्रीय मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बस्तर संभाग इकाई के संभागीय अध्यक्ष जगमोहन सोनी व संभागीय मीडिया प्रभारी रवि राज पटनायक की उपस्थिति में 10 प्रकरणों का निराकरण किया गया.

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