एन जी टी ने दुमका एवं पाकुड़ के पत्थर कारोबारियों पर करीब 900 करोड़ का आर्थिक दंड लगाया !

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के आलोक में खनन पट्टा धारियों, अवैध पत्थर खदान संचालकों के साथ ही बंद पत्थर खदानों के संचालकों से दंड की राशि वसूली की कार्रवाई शुरू हो गई है।
दुमका में खनन विभाग और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारियों के साथ बैठक में दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने एनजीटी के आदेश के आलोक में सभी चिन्हित पत्थर कारोबारियों से दंड की वसूली के लिए डिमांड नोटिस भेजने का निर्देश दिया। दुमका जिला में अवैध खनन के 217 मामले हैं और खनन कारोबारियों से करीब 433 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। इधर एनजीटी के आदेश पर पाकुड़ जिला में चिन्हित अवैध खनन मामलों में 250 पत्थर कारोबारियों से करीब 467 करोड़ रुपए अर्थ दंड की वसूली होनी है। पाकुड़ के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी को दिया है।

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