जेल में बंद कैदियों के अधिकार पर एक दिवसीय वेबिनर सम्पन्न।

ब्यूरो रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा जेल में बंद कैदियों के अधिकार पर एकदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार सम्पन्न हुवा ! वेबिनार की मुख्य अतिथि ब्यूरो के राष्ट्रीय जनरल सचिव #गिरीश_चंद्र_जी जी और मुख्य वक्ता #जितेंद्र_पुरोहित जी (जिला लीगल एडवाइजर ) उपस्थित थे !
वेबिनार में जेल में बंद कैदियों के अधिकार विषय के विषय पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई जिसमे मुख्य अतिथि ने विषय पर सामान्य जानकारी दी और मुख्य वक्ता ने मुद्दे को विस्तार से समझाया। वेबिनार के हाई कोर्ट के एडवोकेट जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी कैदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है. कानून किसी कैदी के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार करने या फिर क्रूरता बरतने की इजाजत नहीं देता है. अगर जेल में किसी कैदी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.

जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी साफ कह चुका है कि जेल में कैदियों के साथ पशुओं की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता है. जेल प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जेल में बंद कैदियों को वो सभी सुविधाएं मुहैया कराएं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी हैं. मॉडल जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को स्वच्छ पानी, ताजा खाना, पहनने के लिए कपड़े, बिस्तर और मेडिकल सुविधा समेत ढेर सारी सुविधाएं दी जाती हैं.

अंत में प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप_कुमार जी ने कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश के विभिन्न जेलों में कैदियों को उनकी मूलभूत सुविधाएं नही दी जा रही जो गंभीर चिंता का विषय है।साथ ही जेलों में कैदियों के के पद ,पावर, आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर अलग अलग सुविधाएं भी दी जाती है जो चिंता का विषय है।उन्होंने सभी को एकजुट होकर इन मुद्दों पर प्रकाश डालने इस कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया।वेबिनार का संचालन राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर प्रभात मिश्रा द्वारा किया गया !

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