
हाईकोर्ट ने जेपीएससी नियुक्ति नियमावली पर सरकार से मांगा जवाब
जिला ब्यूरो रिपोर्ट राँची
रांंची: जेपीएससी नियुक्त के नियमावली को लेकर रांची हाईकोर्ट ने सूबे की सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही नियुक्ति नियमावली से संबंधित सभी फाईलों को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने पूछा है कि जब राज्य के आरक्षित वर्ग के लोगों को राज्य के संस्थान के साथ बाहर से मैट्रिक और 12वीं की योग्यता प्राप्त करने पर भी नियुक्ति में शामिल होने की छूट प्रदान की गई है, तो सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसा करने पर रोक क्यों लगाई गई है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि राज्य के वैसे अभ्यर्थि जिन्होंने बाहर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास किया है। उन्हें जेपीएससी की परीक्षा से वंचित रखना असंवैधानिक है। मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी
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