सूचना अधिकार 2005 का हो रहा खुला उलंघन !

रायगढ़ जिला ब्यूरो रिपोर्ट / पीयसु पटनायक

रायगढ़ :जन चेतना रायगढ़ के राजेश त्रिपाठी के अनुसार 21/9 को आदिवासी विभाग से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया गया। 29/9 को पत्र जारी कर 502 रु की राशि जमा करने को कहा गया। राजेश त्रिपाठी के द्वारा 6/10 को स्वयं जा कर 502 रु जमा कर रसीद दिए। उनके द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों से मिलकर जानकारी चाही तो साहब का छूटी पर होना और दस्तखत नही किये जाने का बहाना कियॉ गया तब राजेश जी के द्वारा जन सूचना अधिकारी आदिवासी वीएक्स विभाग रायगढ के फोन क्रमांक 94241 73972 पर सम्पर्क किया गया तब जनसुचना अधिकारी ने अधीनस्थ कर्मचारियाँ से बात करने की बात कही गई। जब अधीनस्थों से बात की गई तो उनके द्वारा आवेदक को जानकारी दी गई फाइल साहब के टेबल पर है हस्ताक्षर नही हुआ है। तब आवेदक के द्वारा परेशान होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी ए के गढेवाल अपर संचालक आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर के समक्ष प्रथम अपील याचिका 22/ 11 को लगाई गई है। रायगढ़ जिले में यह देखा गया है कि किसी भी विभाग में सूचना की अधिकार का बोर्ड लगा है न तो प्रथम अपीलीय अधिकारियों का बोर्ड लगा है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कानून का खुला उलंघ्न है। साथ ही सम्बन्धित विभाग के द्वारा समय सीमा के अंदर आवेदकों को मांगी गई जानकरी भी नही दी जाती है।।

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