
कोविड-19 के मृत्यु के प्रकरण के अनुदान राशि सहायता हेतु निर्देश जारी!
रोहित कुमार आजाद
आपको बता दें जांजगीर-चांपा जिला के राज्य शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण के कारण हुए मृत्यु के प्रकरण में परिजनों आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में दिया निर्देश जारी । कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला ने इस संबंध में जिले के सभी तहसीलदार,जनपद सीईओ और नगरपालिका के सीएम को पत्र जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर कोविड विनिश्चय समिति का गठन-कलेक्टर नेम मृत व्यक्तियों के परिजनों आश्रितों को अनुदान सहायता देने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला स्तर पर कोई विनिश्चय समिति का गठन किया है। समिति का अध्यक्ष अपर कलेक्टर श्रीमती लीना को सम होंगी। इस प्रकार सीएचएमओ डॉ एस. आर. बंजारे , सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल जगत और डॉक्टर शोभाराम बंजारे को समिति का सदस्य बनाया गया है। जारी निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के निकटतम वारिस के लिए ₹50000 अनुदान सहायता निर्धारित किया गया है। अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। आवेदन में संलग्न सभी दस्तावेज का परीक्षण जमा कर करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज-आवेदन पत्र के साथ आवेदक के मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक के आधार कार्ड सत्यापित प्रति, परिचय पत्र की छाया प्रति, बैंक खाते की प्रथम सत्यापित प्रति, मृतक के आधार कार्ड, व्यक्ति के निकटतम बारिश होने संबंधी हल्का पटवारी द्वारा सत्यापित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन और उत्तरा अधिकारियों का सहमति पत्र संलग्न करना अनिवार्य है
द चेंज न्यूज़ रोहित कुमार आजाद की खास रिपोर्ट जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़!
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