1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2019 कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि का सत्यापित कर सूची उपलब्ध कराए कंपनी

राज्य ब्यूरो रिपोर्ट झारखंड / उमेश सिन्हा

रामगढ़: उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को समाहरणालय सभागार में सीबी एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहित गैरमजरुआ, जंगल झाड़ी भूमि के सत्यापन एवं हस्तांतरण करने के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाइयों तथा सीसीएल आदि के द्वारा कोल बेयरिंग एरिया (एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 1957 के तहत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त निर्देश के आलोक में पूर्व की बैठक में अंचल अधिकारियों तथा सीसीएल परियोजनाओं के राजस्व पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्राप्त करने के संबंध में दिए गए निर्देश के आलोक में हुए कार्यों की समीक्षा की।

बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा सभी अंचल अधिकारियों से उनके द्वारा अंचल स्तर पर प्रतिवेदन प्राप्त करने के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने प्राप्त किए गए प्रतिवेदनों में किसी भी प्रकार की त्रुटि का निराकरण करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा रामगढ़ जिला अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित सीसीएल तथा अन्य परियोजनाओं जिनके द्वारा द्वारा 31 मार्च 2009 से पूर्व तथा 1 अप्रैल 2009 से दिनांक 31 मार्च 2019 तक की अवधि में अधिग्रहित सरकारी भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है के अधिकारियों व प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को विभिन्न सीसीएल परियोजनाओं से प्राप्त हुए प्रतिवेदनों को सत्यापित करते हुए जल्द से जल्द जिला स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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