
उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई सीबी एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहित गैरमजरुआ, जंगल झाड़ी भूमि के सत्यापन एवं हस्तांतरण करने हेतु गठित समिति की बैठक
राज्य ब्यूरो रिपोर्ट झारखंड / उमेश सिन्हा
रामगढ़: उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में सीबी एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहित गैरमजरुआ, जंगल झाड़ी भूमि के सत्यापन एवं हस्तांतरण करने हेतु गठित समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाइयों तथा सीसीएल आदि के द्वारा कोल बेयरिंग एरिया (एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 1957 के तहत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त निर्देश के आलोक में रामगढ़ जिला अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित सीसीएल तथा अन्य परियोजनाओं के द्वारा 31 मार्च 2009 से पूर्व तथा 1 अप्रैल 2009 से दिनांक 31 मार्च 2019 तक की अवधि में अधिग्रहित सरकारी भूमि के सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के तहत अब तक प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की।
इस दौरान उपायुक्त ने सभी परियोजनाओं के अधिकारियों को जल्द से जल्द संबंधित प्रतिवेदन जिला एवं अंचल स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उपायुक्त ने सीबी एक्ट 1957 के तहत जिला स्तर पर गठित समिति की तर्ज पर अंचल स्तर पर भी समिति का गठन करने एवं जल्द से जल्द समिति की बैठक कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश अंचल अधिकारियों को दिया।
इन सबके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं के अधिकारियों से उनके द्वारा अधिग्रहित भूमि पर वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए।
उक्त बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त सह अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा, अंचल अधिकारी मांडू, पतरातु, रामगढ़, चितरपुर, मैनेजर आईटी, सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, रामगढ़ जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सीसीएल एवं अन्य परियोजनाओं के अधिकारियों व प्रतिनिधियों सहित अन्य उपस्थित थे।
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