नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत 24 भूस्वामी को किया गया नोटिस!

राज्य ब्यूरो रिपोर्ट झारखंड / उमेश सिन्हा
नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत 24 भूस्वामी के द्वारा अभी तक स्व कर निर्धारण प्रपत्र Self assessment form नहीं भरे जाने की सूचना प्राप्त हुई है ।विदित हो कि झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर (निर्धारण संग्रहण एवं वसूली) नियमावली 2013 एवं संशोधित नियम 2015 के तहत नगर निकाय के अंतर्गत अवस्थित सभी भवनो/ भूमि के क्षेत्रफल ,उसके प्रयोग ,रोड की चौड़ाई आदि का समस्त बयोरा भवन/ भूमि के मालिको द्वार स्वकर निर्धारण प्रपत्र में भरकर नगर परिषद कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। प्राप्त सूचना के अनुसार 24 भू स्वामियों के द्वारा अभी तक SAF नहीं भरा गया था यह संख्या बढ़ भी सकती है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रामगढ़ के द्वारा अपील की गई है कि नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सभी भवन/ भूमि मालिक जिन्होंने अपना SAF नहीं भरे हैं वे सभी 7 दिनों के अंदर अपने भवन/ भूमि की माफी करते हुए संपत्ति का समस्त विवरण स्वकर निर्धारण प्रपत्र (SAF) में भरकर नगर निकाय में जमा करने का निर्देश दिया गया है ।निर्धारित अवधि बीत जाने के उपरांत धृति धारियों से टैक्स की वसूली के लिए झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार’वाई किया जाएगा।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button



जवाब जरूर दे 

सरकार के नये यातायात नियमों से आप क्या है ? जवाब जरूर दे ,

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Website Design By Bootalpha.com +91 82529 92275
.