
ऋण पुस्तिका के लिये रिश्वत मांगने पर पटवारी सस्पेण्ड
सतना ब्यूरो रिपोर्ट / सुधीर शुक्ला
कोटर तहसील के बिहरा वृत्त के हल्का नं. 23 देवरा के पटवारी कृष्ण कुमार कचेर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय जमीन की तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने और इत्तलावी दर्ज होने के बावजूद ऋण पुस्तिका नहीं प्रदाय करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
पटवारी देवरा कृष्ण कुमार कचेर की शिकायत सीएम हेल्पलाईन में कृषक विद्यानिधि तिवारी द्वारा की गई थी। जिसमें कृषक ने आरोप लगाया था कि देवरा स्थित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से उनके द्वारा क्रय की गई विभिन्न आराजियों में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है। जिनकी इत्तलावी भी दर्ज कर दी गई है, किंतु पटवारी द्वारा ऋण पुस्तिका नहीं प्रदाय की जा रही है। बल्कि इसके एवज में 5 हजार रूपये प्रति ऋण पुस्तिका कृषकों से मांग की जा रही है।
सीएम हेल्पलाईन की शिकायत के निराकरण में पटवारी श्री कचेर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कदाचार एवं अनुशासनहीनता, पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता और लापरवाही की श्रेणी में मानते हुये पटवारी हल्का नंबर 23 देवरा के पटवारी कृष्ण कुमार कचेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में अपचारी पटवारी का मुख्यालय तहसील कोटर नियत किया गया है।
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