लॉकडाउन गाइडलाइन अवहेलना करने पर सदर एसडीओ ने कल चार कपड़ा दुकानदारों को भेजा नोटिस।

ब्यूरो रिपोर्ट गिरीडीह /झारखंड

शहर में मिनी लॉकडाउन है केवल आवश्यक सामग्री ओर दवा दुकान को खोलने की अनुमति है क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप को नियंत्रण किया जा सके।
माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के निर्देशानुसार लगभग सभी जिलों में गैर आवश्यक दुकान व् प्रतिष्ठान को अगले आदेश तक बंद रखा गया है।

जिला प्रशासन अपने रूटीन पैट्रोलिंग के क्रम में शहर के पचंबा स्थित माँ लक्ष्मी ड्रेसेज, यूनिक फैशन, सिटी स्टाइल, व् गोपाल कलेक्शन कपड़ा दुकान को खुला पाया।
अनुo पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित ने इन दुकानदारों के संचालक नरेश वर्मा, व्यास शेख, संजय वर्मा व् गोपाल डालमिया को अगले आदेश तक बंद रखने का सख्त निर्देश दी है और कहा की अगर संचालक के द्वारा बिना अनुमति दुकान का संचालन किया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की 51 से 60 के प्रावधान एंव ipc की धारा 188 के तहत दंडात्मक कारवाई की जाएगी।
इसकी प्रतिलिपि दुकान संचालक समेत अंचल अधिकारी, पचंबा थाना प्रभारी समेत वरीय अधिo को भेजा गया है।

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