29 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे से 06 मई की सुबह 6:00 बजे तक दूसरे ‘‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’’ की घोषणा !

ब्यूरो रिपोर्ट गोड्डा /रंजीत भगत

उपायुक्त महोदय गोड्डा श्री भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक गोड्डा श्री वाई एस रमेश के द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आलोक में 29 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे से 06 मई की सुबह 6:00 बजे तक दूसरे ‘‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’’ की घोषणा की गई है। जिनको लेकर जिले के सभी वरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया।

उपायुक्त महोदय गोड्डा श्री भोर सिंह यादव ने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि जिले में कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम के लिए लोगों और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सभी जिले वासियों के द्वारा किए जाएं। जिले में कोरोना के संक्रमण अधिकांश रूप से शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाए जा रहे हैं वैसे लोगो की जांच पंचायत स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन लेवल की जांच की जाए । जिसका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम हो उन्हें यथाशीघ्र नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराए जाएं ताकि सही समय पर समुचित इलाज कराया जा सके। महोदय के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने हेतु 2:00 बजे अपराहन से (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर )सभी दुकाने बंद रहेंगे साथ ही साथ 3:00 बजे से कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकेगा जिसका अनुपालन संबंधित अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कराया जाए। महोदय ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को जन-भागीदारी से ही रोका जा सकेगा। अतः उन्होंने सभी जिलेवासियों से अपील किया की अति आवश्यक कार्य छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलें।*

*पुलिस अधीक्षक गोड्डा के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों को दिशानिर्देश दिए गए कि राज्य सरकार के जारी गाइडलाइन का अनुपालन जिले में सुनिश्चित कराया जाए। कोविड-19 से संबंधित कहीं से जिले में किसी प्रकार की भ्रामक सूचनाएं प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन को यथाशीघ्र सूचित करें । पुलिस अधीक्षक गोड्डा के द्वारा मुख्य रूप से रमजान पर्व एवं शादी विवाह समारोह को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए गए उन्होंने बताया कि रमजान पर्व के दौरान अधिकांश जगहों पर मस्जिदों के सामने लगातार भीड़ की संभावनाएं बनी रहती है जिसको लेकर संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मस्जिदों में कार्यक्रम से पहले संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा सदर इमाम को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन व भीड़ नहीं लगाने के लिए निर्देश दिए जाएं, साथ ही साथ शादी विवाह समारोह में डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि राज्य सरकार का दिए गए गाइड लाइन का अनुपालन सही तरीके से कराया जा सके ।उनके द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक ,टि्वटर, व्हाट्सएप ,इंस्टाग्राम ,यूट्यूब के माध्यम से किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों पर नजर रखी जाए। 3.00 बजे अपराह्न के बाद सड़कों पर अनावश्यक घूमने वालों पर भी कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए गए। जिले के संबंधित थानों में पड़े वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर जिनके ऊपर मामला दर्ज किए हुए हैं उन्हें कोर्ट के माध्यम से अथवा जिसके ऊपर मामला दर्ज नहीं है दोनों सिलेंडरों को ऑक्सीजन टास्क फोर्स को सुपुर्द किया जाए यदि किसी प्रकार की दुविधा आती है तो संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।*
*अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा श्री ऋतुराज के द्वारा बताया गया कि विभिन्न प्रखंड़ो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे हाट बाजार में भीड़ को कम करने के लिए संबंधित प्रखंडों के पदाधिकारियों के द्वारा विशेष ध्यान दिए जाएं ।*
*शहरी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर देखा गया है कि सत्तू, जूस एवं तरबूज की दुकानों पर भीड़ पाई जा रही है वैसे दुकानदारों को निदेश दिए गए हैं कि साफ सफाई विशेष ध्यान दें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके ।*
*अनुमंडल पदाधिकारी महागामा के द्वारा भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन का अनुपालन कराने हेतु विशेषकर शादी समारोह, हाट बाजार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।*
*अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस गोड्डा के द्वारा भी हाट बाजार में लगने वाले पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति कर हाट बाजार में सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कराने हेतु निर्देशित किया गया।*

*◆ राज्य सरकार के द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन के अनुरूप जानें कौन-कौन सी सेवाएं दोपहर 2 बजे तक रहेंगी चालू*

✅ जन वितरण प्रणाली की दुकान.
✅ आउटलेट ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर. इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
✅ फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं।
✅ कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी ,लेकिन खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
✅ निर्माण से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है. हालांकि खनन कार्य से जुड़ी सभी दुकानों दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
✅ ई-कॉमर्स सेवाएं.
✅ जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें।
✅ शराब दुकानें।
✅ वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैरेज।
✅ भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर. इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे।
✅ बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं , बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स.
✅ राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय. समाहरणालय. नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय. इनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे. बाकी बचे समय में कर्मी वर्क पर होम में रहेंगे।

*◆ये सेवाओं दोपहर 2 बजे के बाद भी चालू रहेंगे*

☑️ हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें।
☑️ पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी
☑️ होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है।
☑️ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।
☑️ सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी. वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे. सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है।
☑️ औद्योगिक व खनन कार्य.
☑️ कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस.
☑️ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय
☑️ कुरियर सेवाएं.
☑️ पोस्टल व टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं.
☑️ सिक्यूरिटी सर्विस एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर छूट जारी रहेगी।

*◆ इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा निम्न निर्देश भी जारी किए गए हैं जिनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा*

❌ सभी धार्मिक स्थानों स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा।
❌ बंद अथवा खुले स्थानों पर 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं लग सकेगा. शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
❌ धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है.
❌ (ऑनलाइन क्लासेस को छोड़कर) स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे
❌ झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है।
❌ सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।
❌ सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है।
❌ सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
❌ स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
❌ बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा।

❌ हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।
❌ किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।

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