झारखंड में 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक, स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद !

झारखंड समेत देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हुई. इसमें 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए गाइडलाइन्स जारी की गयी. जानिये गाइडलाइन्स की प्रमुख बातें-

– सभी इंडोर और आउटडोर जमावड़ों पर रोक.

– शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी तरह के सामजिक, धार्मिक आयोजनों पर रोक.

– शादियों में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति.

– एक जगह पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी.

– सभी स्कूल, कॉलेज 30 अप्रैल तक बंद. ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी.

– 10वीं और 12वीं के वैसे छात्र जो वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षा दे रहे है, उन्हें ऑफलाइन कक्षाएं करने की अनुमति है. हालांकि, ये कक्षाएं अनिवार्य नहीं होंगी और इसमें माता पता की पूर्व सहमति जरुरी होगी.

– 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति.

– सभी तरह के मेले या प्रदर्शनी पर रोक.

– 30 अप्रैल तक सभी जिम, स्विमिंग पूल बंद.

– सभी प्रकार के खेल आयोजनों पर पाबंदी. हालांकि, खिलाडियों को स्टेडियम में प्रैक्टिस करने की छूट.

– सभी पार्क बंद.

– रेस्टोरेंट में 50 फीसदी लोगों के बैठने की अनुमति.

– धार्मिक स्थलों में 50 फीसदी लोगों को ही आने की अनुमति. सामाजिक दूरी का पालन कराना अनिवार्य.

– शादी या अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों को छोड़कर किसी अन्य कार्यक्रम के लिए बैंक्वेट हॉल की बुकिंग नहीं.

– सभी दुकानें, क्लब, बार, रेस्टोरेंट आदि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद. हालांकि, होम डिलीवरी की सुविधा या पैकिंग कर भोजन ले जाने की सुविधा पर रोक नहीं.

– सरकारी दफ्तरों, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में बिना मास्क प्रवेश करने या सवारी करने की अनुमति नहीं.

– चुनावों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा 21 अगस्त, 2020 को जारी की गयी गाइडलाइन ही मान्य.

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