खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा एवं माप तौल निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से गोड्डा बाजार के दुकानों का औचक निरीक्षण किया !
गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट / ब्यूरो चीफ गोड्डा रंजीत भगत
अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा श्री ऋतुराज की अध्यक्षता में आज दिनांक-19.02.2021 को खाद्य विक्रेताओं के लाईसेंस, साफ-सफाई तथा FOStac के तहत प्रशिक्षण एवं दुकानदारों के माप तौल मशीन की जांच करने हेतु खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा एवं माप तौल निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से गोड्डा बाजार के दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में माप तौल से संबंधित कुल 22 दुकान/प्रतिष्ठानों का जाँच किया गया, जिसमें 13 (तेरह) दुकानदारों को Under section 15(1)/30 of legal metrology Act 2009 के तहत नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक-23.02.2021 को स्पष्टीकरण के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का निदेश दिया गया तथा कुल 09 (नौ) दुकानदारों का माप-तौल मशीन सही पाया गया साथ ही Food Safety Act के तहत नोटिस निर्गत करते हुए 04 (चार) मसाला मिल के पास लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण बंद किया गया तथा प्रतिष्ठानों के Owner को बिना अनुज्ञप्ति के मसाला मिल चलाने के लिए (जिससे वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है) स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा ने सभी खाद्य विक्रेताओं से अपील की है कि वे विकास भवन गोड्डा में विभागीय निदेशानुसार Fostac के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। साथ ही दुकानादारों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपने-अपने दुकान से संबंधित फूड लाईसेंस, माप-तौल लाईसेंस एवं अन्य कागजात दुरूस्त कर लें प्रतिष्ठान से संबंधित आवश्यक कागजात नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध Food Safety Act तथा Legal metrology Act के तहत नियमानुसार आवश्यक कारवाई की जायेगी।
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