नाबालिग को गाड़ी दी, तो अभिभावकों को हो सकती है जेल: डीटीओ राँची
रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं दें. अगर वे वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो अभिभावक पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. कार्रवाई के रूप में 25,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल का कारावास या उनके वाहन के रजिस्ट्रेशन को रद्द भी किया जा सकता है.
32वां सड़क सुरक्षा माह के तहत रांची जिले में लोगों के बीच रोको-टोको जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया. इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश के नेतृत्व में पिस्का मोड़ एवं हेहल क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया गया. सड़क सुरक्षा माह की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के अनुसार लोगों को जागरूक किया गया.
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