मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को मिली मंजूरी, 10 साल तक की सजा का प्रावधान
भोपाल। मध्यप्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए कानून को मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने धार्मिक स्वतं क्रिसमस त्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा से लेकर एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने दावा किया है कि लव जिहाद के खिलाफ बने कानूनों में यह सबसे कठोर कानून है। मध्यप्रदेश सरकार ने कहा है कि यह कानून प्रदेश में लागू होने के बाद धमकी देकर, जबरदस्ता या धोखाधड़ी करके धर्म परिवर्तन करवाने और शादी करने और करवाने वालों के खिलाफ देश में बन सभी कानूनों में सबसे अधिक कठोर होगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में पारित होने के बाद यह बिल 1968 के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की जगह ले लेगा और कानून बन जाएगा।
कानून में ये प्रावधान किए गएइस नए कानून में 19 प्रावधान हैं। अगर गुनाह साबित होता है तो आरोपी को 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना धर्म छिपाकर धोखे से शादी कि है तो उस विवाह को अवैध माना जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस बिल का 28 दिसंबर को विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अगर कोई भी पंडित या मौलवी जबरदस्ती शादी करवाते हुए या ऐसे किसी मामले में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में जारी हो चुका है अध्यादेश उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020 कानून को लागू किया है। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश को मंजूरी दी थी। BJP शासित राज्य सरकारों में लव जिहाद कानून को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। हरियाणा और कर्नाटक की राज्य सरकार भी लव जिहाद कानून बनाने पर काम कर रही हैं।
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