राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल पर सरकार ने परिजनों को तीन-तीन लाख का मुआवजा देने का लिया निर्णय ।

राज्य ब्यूरो रिपोर्ट/राँची :न्यायिक हिरासत के दौरान दो बंदियों के मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल पर सरकार ने परिजनों को तीन-तीन लाख का मुआवजा देने का निर्णय लिया।

न्यायिक हिरासत के दौरान दो बंदियों के मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के बाद राज्य सरकार ने परिजनों को तीन-तीन लाख का मुआवजा देने का निर्णय लिया है. यह राशि गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जाएगी.न्यायिक हिरासत में हुई मौत मामलों में मानवाधिकारों की रक्षा और पीड़ितों के परिवारों को राहत प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

इनको मिलेगा मुआवजा

▪️समोल लोहरा (राँची के सोनाहातू निवासी) : हत्या के आरोप में जेल में बंद था और 17 नवंबर 2022 को रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.

▪️कुलदीप सोरेन (बोकारो के महुआटांड़ निवासी) : हत्या मामले में तेनुघाट जेल में विचाराधीन बंदी था. उसकी मौत 26 जनवरी 2024 को तेनुघाट अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी.

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