पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन
झारखण्ड ब्यूरो /उमेश सिन्हा
रामगढ़: बुधवार को उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय सभागार में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान सबसे पूर्व उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी लेते हुए सिविल सर्जन को नियमित रूप से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों की औचक रूप से जांच करने, अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील करने तथा नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वही उपायुक्त ने सिविल सर्जन को जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के औचक जांच से संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया वहीं उन्होंने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के साथ संपर्क कर चलाए गए जांच अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगढ़ से अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन के दौरान संधारित की जाने वाली जानकारी एवं उन्हें जिला स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु संचालकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए वैसे संचालक जो नियमित रूप से जिला स्तर पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं को सूचीबद्ध करने एवं उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने सिविल सर्जन सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड से संबंधित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन एंट्री का मिलान करने एवं उनमे भिन्नता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
घटते लिंगानुपात पर चिंता जाहिर करते हुए बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन सहित अन्य अधिकारियों को लोगों को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के तहत व्यापक रूप से जागरूक करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगढ़ को औचक रूप से जिले के निजी अस्पतालों की जांच करने एवं उनके संचालन प्रक्रिया का जायजा लेने का निर्देश दिया। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि वैसे अस्पताल जोकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत नियमों की अवमानना कर रहे हैं यथा कर्मियों
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